पेंशन
विभाग की मूलभूत/संस्थागत जानकारी
संभागीय/जिला पेंशन कार्यालय द्वारा आगामी 2 वर्षो में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की जानकारी तैयार की जाती हैं। सेवानिवृत्त/मृत/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा अभिलेखो में सेवासत्यापन,वेतन निर्धारण, अवकाश स्वीकृति, अर्हतादायी सेवा, विभिन्न प्रकार की वसूलियाॅं (यदि कोई हो तो) आदि तथ्यों का सत्यापन किया जाना तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण में आने वाली आपत्तियों से कार्यालय प्रमुख को अवगत कराना व आवश्यकता होने पर मार्गदर्शन प्रदाय किया जाता है।
पेंशन तथा परिवार पेंशन एवं पेंशन का पुनरीक्षण कर पेंशन प्राधिकृत की जाती है एवं भुगतान भी किया जाता है।अधीनस्थ जिला पेंशन कार्यालयों में पेंशन प्रकरणों की समीक्षा कर प्रगति का मासिक संकलन करना तथा आवश्यक जानकारी पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय को प्रषित करना। सेवा निवृत्त कर्मचारियों के प्रकरणों में आवश्यकता अनुसार जन्मतिथि की मान्यता देना। डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका की मान्यता के प्रकरण कलेक्टर को प्रस्तुत कर मान्यता प्रदान किया जाता है। जिले के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का कार्य किया जाता है। बैंको में पेंशन भुगतान की 10ः आडिट भी की जाती है।
वर्ष 2019-20 में जारी पी.पी.ओ. की संख्या-323
पुनरीक्षित पी.पी.ओ की संख्या-509
विशेष उल्लेखनीय कार्यः-
1. IFMIS System से पेंशन प्रकरणों के कार्य के सम्पादन एवं पेंशन प्रकरणों के Online Submission हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण का कार्य संभागीय पेंशन कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कराया गया है।